भुवनेश्वर| ओडिशा में कांग्रेस को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सुदंरगढ़ के विधायक जोगेश कुमार सिंह के 2014 में विधानसभा चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर उनका निर्वाचन रद्द कर दिया। जोगेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार सहदेव सासा व एक मतदाता अजय पटेल की याचिका पर अयोग्य ठहराया गया है। सासा चुनाव में सिंह से हार गए थे।
सुंदरगढ़ विधानसभा सीट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5 व संविधान की धारा 332 के तहत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।
उच्च न्यायालय ने पाया कि सिंह ने एक जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, जिसमें उन्हें खंडायत भूयां बताया गया है, जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है।
सासा के वकील गोपाल अग्रवाल ने कहा, “सहदेव सासा ने सुंदरगढ़ के विधायक जोगेश सिंह के खिलाफ 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद एक चुनावी याचिका दाखिल की थी। इसमें उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया कि जोगेश सिंह अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करते हुए भी एक गलत हलफनामा जमा किया था। निर्वाचन अधिकारी ने अवैध रूप से उनका नामांकन स्वीकार कर लिया था।”
इस बीच सिंह ने कहा कि वह मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।