नई दिल्ली, 9 अगस्त : कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को यहां एक अदालत ने बुधवार को धनशोधन के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे की पूछताछ के लिए आरोपी की हिरासत की मांग नहीं किए जाने पर शाह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शाह की छह दिनों की हिरासत समाप्त होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया।
शब्बीर शाह को 2005 के धनशोधन के एक मामले से जुड़े होने के आरोप में 25 जुलाई को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी को गिरफ्तार किया था।
वानी ने कबूल किया कि उसने शाह को हवाला के जरिए 2.25 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
ईडी ने वानी को रविवार को गिरफ्तार किया। वह 14 अगस्त तक के लिए हिरासत में है।
विशेष शाखा द्वारा दर्ज 2005 के मामले में अदालत ने सह आरोपी वानी को आपराधिक साजिश व दूसरे आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन उसे शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे की पूछताछ के लिए आरोपी की हिरासत की मांग नहीं किए जाने पर शाह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शाह की छह दिनों की हिरासत समाप्त होने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया।
शब्बीर शाह को 2005 के धनशोधन के एक मामले से जुड़े होने के आरोप में 25 जुलाई को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी को गिरफ्तार किया था।
वानी ने कबूल किया कि उसने शाह को हवाला के जरिए 2.25 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।
ईडी ने वानी को रविवार को गिरफ्तार किया। वह 14 अगस्त तक के लिए हिरासत में है।
विशेष शाखा द्वारा दर्ज 2005 के मामले में अदालत ने सह आरोपी वानी को आपराधिक साजिश व दूसरे आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन उसे शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।
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