जिलेभर में 10 सितंबर से राशन की दुकानों पर शुरू होगा वितरण, 25 सितंबर अंतिम तिथि

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जिलेभर में 10 सितंबर से राशन की दुकानों पर शुरू होगा वितरण, 25 सितंबर अंतिम तिथि

 

हाथरस: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिले में सितंबर माह का राशन वितरण 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने वितरण की पूरी तैयारी कर ली है। जिले के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल सहित कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त जुलाई से सितंबर त्रैमास के लिए अंत्योदय लाभार्थियों को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर कुल 54 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी वितरित की जाएगी। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल (कुल 5 किलो खाद्यान्न) निःशुल्क दिया जाएगा।
वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और सुविधा के लिए राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू रहेगी, हालांकि चीनी केवल मूल राशन की दुकान से ही प्राप्त होगी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में असफल रहने वाले लाभार्थियों को अंतिम दिन यानी 25 सितंबर को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन दिया जाएगा। राशन से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए लाभार्थी संबंधित तहसील या जिला पूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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